



जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को तीसरी बार जमानती वारंट जारी कर 6 अप्रैल को तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य अजय कुमार और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने वारंट की प्रभावी तामील सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि डीजीपी तत्काल एक विशेष टास्क फोर्स गठित करें, जो व्यक्तिगत रूप से मुंबई जाकर सलमान खान पर वारंट की तामील सुनिश्चित करे।
अवमानना प्रकरण में सुनवाई
यह आदेश परिवादी योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान दिया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि 6 जनवरी 2026 को आयोग द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद राजश्री पान मसाला के प्रचार-प्रसार जारी रहे, जो आदेश की अवमानना है।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि“सेलिब्रिटी स्टेटस किसी को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता।”आयोग ने यह भी कहा कि बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होना और तामील में बाधा डालना कानून का मजाक उड़ाने जैसा है, जिससे उपभोक्ताओं का न्याय व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित होता है