



जयपुर। छात्रसंघ चुनाव को लेकर अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति (वीसी) अल्पना कटेजा को अवमानना नोटिस जारी किया है।
जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने छात्र नीरज खींचड़ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तुषार पंवार के अनुसार हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को राजस्थान यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए थे कि 19 जनवरी तक सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ बैठक आयोजित कर 15 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने या नहीं कराने पर निर्णय लिया जाए।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैठक तो आयोजित की, लेकिन तय समय सीमा में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया और न ही उसे अधिसूचित किया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए आगे की कार्रवाई के संकेत दिए हैं।