Sunday, 03 May 2026

पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में चार्ज फ्रेम, जयपुर एससी-एसटी कोर्ट का आदेश


पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में चार्ज फ्रेम, जयपुर एससी-एसटी कोर्ट का आदेश

जयपुर। जयपुर स्थित एससी-एसटी विशेष न्यायालय ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर आपराधिक धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मलिंगा सहित कुल सात आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए हैं। यह आदेश विशेष न्यायाधीश विद्यानंद शुक्ला की अदालत ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, 29 मार्च 2022 को पुलिस ने गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा डालने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोप है कि 28 मार्च 2022 को धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित डिस्कॉम कार्यालय में तत्कालीन विधायक मलिंगा के कहने पर एईएन हर्षदापति और जेईएन नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना में दोनों अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थीं।

घटना के समय गिर्राज सिंह मलिंगा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस प्रकरण को धौलपुर से स्थानांतरित कर जयपुर की एससी-एसटी कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया था।

अदालत ने गिर्राज सिंह मलिंगा के साथ-साथ अन्य आरोपी राकेश, भोला, सचिन, गुमान, प्रमोद और समीर पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। अब मामले में नियमित ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें गवाहों के बयान और साक्ष्य पेश किए जाएंगे।

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