Saturday, 29 August 2026

8 साल पुराने केस में कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह को राहत; हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला किया रद्द


8 साल पुराने केस में कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह को राहत; हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर से कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज वर्ष 2017 के आठ साल पुराने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह फैसला विधायक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया।

विधायक शोभारानी के खिलाफ भरतपुर में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद सह-आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया, लेकिन 18 अक्टूबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने विधायक के खिलाफ भी संज्ञान लिया। इसके खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका को एडीजे कोर्ट ने 12 मई 2023 को खारिज कर दिया था। दोनों आदेशों को विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

कंपनी में सिर्फ शेयर होल्डर थीं, प्रबंधन से कोई संबंध नहीं

विधायक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्रा ने दलील दी कि शोभारानी कुशवाह मात्र कंपनी की शेयरधारक थीं और उनका कंपनी के संचालन या निर्णय प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं रहा। जांच के दौरान भी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो उन्हें अपराध से जोड़ता हो।

अन्य राज्यों के मामलों में भी नाम नहीं था

कंपनी के खिलाफ पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी केस दर्ज हुए थे, लेकिन किसी भी मामले में विधायक का नाम शामिल नहीं था। उनके पास सिर्फ 9,000 शेयर हैं। मामले में शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच समझौता हो चुका है और सह-आरोपी को 11 नवंबर 2024 को बरी किया जा चुका है।

अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि चूंकि विवाद निवेशक और कंपनी के बीच निजी और दीवानी प्रकृति का है, इसलिए विधायक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।

हाईकोर्ट—“कार्रवाई जारी रखना अनुचित”

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस ने कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया था। वे केवल शेयरधारक थीं, कंपनी के प्रबंधन का हिस्सा नहीं। चूंकि शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच विवाद का निपटारा हो चुका है और सह-आरोपी भी बरी हो चुका है, इसलिए विधायक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं है।कोर्ट ने मामले को दीवानी प्रकृति का मानते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द कर दी।

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