Saturday, 29 August 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, पहले जारी होगा विस्तृत सिलेबस


राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, पहले जारी होगा विस्तृत सिलेबस

राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आयोग पहले विस्तृत सिलेबस जारी करे और सिलेबस जारी होने के 30 दिन बाद ही परीक्षा आयोजित की जाए। यह परीक्षा 7 दिसंबर को प्रस्तावित थी।

दरअसल, RPSC द्वारा परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने RPSC सचिव को तलब किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सचिव रामनिवास मेहता कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट ने परीक्षा पर रोक का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि आयोग ने आवेदन प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन सिलेबस जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों ने इसे जल्दबाजी में परीक्षा आयोजित करने का प्रयास बताया। कई परीक्षार्थी बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे और मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश भी की।

सितंबर में जारी हुआ था विज्ञापन

अभ्यर्थी श्रीकांत सोनी के अनुसार, सितंबर में भर्ती विज्ञापन के साथ वादा किया गया था कि जल्द विस्तृत सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन बार-बार मांग के बावजूद आयोग ने सिलेबस जारी नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब RPSC को पहले सिलेबस जारी करना होगा और उसके बाद ही परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।

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