Saturday, 29 August 2026

एकल पट्टा घोटाला: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, SLP खारिज, जांच और ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया रहेगी जारी


एकल पट्टा घोटाला: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, SLP खारिज, जांच और ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया रहेगी जारी

बहुचर्चित एकल पट्टा घोटाले में पूर्व शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने धारीवाल की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई से इनकार करते हुए 1 नवंबर 2024 के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसीबी कोर्ट, जयपुर में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशनों के निपटारे से पहले धारीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन जांच प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट के स्तर पर आगे बढ़ेगी और वही यह तय करेगा कि अगले चरण में क्या कार्रवाई हो। अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देश विद्यमान रहेंगे और वहीं से पूरी प्रक्रिया नियंत्रित होगी।

इस मामले में शांति धारीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने रखा। इसके अलावा, इंटरवीनर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सुल्तान सिंह, अधिवक्ता अजीत कुमार शर्मा और आदित्य विक्रम सिंह उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट के पिछले आदेश में साफ कहा गया था कि क्लोजर रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटीशनों का निपटारा ट्रायल कोर्ट करेगा। कोर्ट पुरानी और नई क्लोजर रिपोर्ट दोनों पर विचार कर सकता है और राज्य सरकार चाहे तो अतिरिक्त जांच रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है। साथ ही क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने के आवेदन पर भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी निर्देशों को यथावत रखते हुए धारीवाल की याचिका खारिज कर दी।

ऊपर से मिल रही सुरक्षा केवल इस हद तक है कि जब तक प्रोटेस्ट पिटीशन तय नहीं होती, तब तक गिरफ्तारी या अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे साफ हो गया है कि एकल पट्टा घोटाले की कार्यवाही अब ट्रायल कोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

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