



राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित कुलपति को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर महिपाल सिहाग द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को समय दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुलपति पद के लिए 1 अगस्त 2023 को जारी विज्ञापन के जवाब में प्रो. कटेजा ने अपना आवेदन दाखिल किया, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई। याचिकाकर्ता का कहना है कि पद के लिए आवेदन करते समय पूर्ण और सही जानकारी देना अनिवार्य होता है, ऐसे में तथ्यों को दबाना चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि प्रो. कटेजा की प्रोफेसर पद पर नियुक्ति भी नियमों के विपरीत हुई थी, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा। इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता ने कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को करेगी, जिसमें राज्य सरकार तथा कुलपति की ओर से प्रस्तुत जवाबों पर विचार किया जाएगा।