Thursday, 13 November 2025

एमएफ हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग नहीं लौटाने का मामला: कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के दिए आदेश


एमएफ हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग नहीं लौटाने का मामला: कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के दिए आदेश

अलवर : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन की करोड़ों रुपए की पेंटिंग वापस नहीं करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) के आरोप में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बार-बार कहने के बावजूद आरोपी द्वारा पेंटिंग वापस न करना, झूठे आश्वासन देना और अंततः उसे लौटाने से इनकार करना आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला बनता है। कोर्ट ने माना कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

पेंटिंग उधार ली, लेकिन लौटाई नहीं — करोड़ों की कला पर कानूनी विवाद: यह मामला उस समय का है जब भंवर जितेंद्र सिंह ने अप्रैल 2014 में प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, अपनी मां से उधार ली थी। शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया का आरोप है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने पेंटिंग अपनी पत्नी को दिखाने के बहाने ली थी, लेकिन बाद में उसे कभी वापस नहीं किया।

रोहित सिंह महियारिया ने इस संबंध में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने कई बार पेंटिंग लौटाने का आश्वासन दिया, परंतु अंत में मना कर दिया।

कोर्ट ने कहा — उपहार का दावा तथ्यहीन, मामला पुनर्विचार योग्य: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले अपने आदेश में कहा था कि पेंटिंग भंवर जितेंद्र सिंह को उपहार में दी गई थी, इसलिए मामला आपराधिक नहीं है।लेकिन विशेष अदालत ने इस निर्णय को “तथ्यों के विपरीत और अस्थिर” बताते हुए उसे रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पेंटिंग उपहार में नहीं दी गई थी, बल्कि उधार दी गई थी, और आरोपी ने इसे लौटाने से इनकार किया। इसलिए भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

कोर्ट ने इस मामले को पुनः ट्रायल कोर्ट को भेजते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाए।

25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई: विशेष कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया और आरोपी भंवर जितेंद्र सिंह दोनों 25 नवंबर 2025 को ट्रायल कोर्ट में पेश हों। इस दौरान अदालत मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाई करेगी और मामले की अगली कार्यवाही का निर्धारण किया जाएगा।

यह मामला न केवल राजनीतिक और कानूनी स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि कला जगत में भी इसे लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि इसमें शामिल पेंटिंग एम.एफ. हुसैन की दुर्लभ कृतियों में से एक मानी जाती है।

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