



पूर्व विधायक और भाजपा नेता गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मलिंगा ने AEN-JEN मारपीट केस को धौलपुर या भरतपुर ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस चर्चित मामले का ट्रायल जयपुर में ही चलेगा।
मलिंगा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मामले के मुख्य शिकायतकर्ता AEN हर्षदापति के परिवार में अधिकांश लोग वकील हैं और जयपुर बार पर उनकी पकड़ है। ऐसे में जयपुर में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी, इसलिए केस को धौलपुर या भरतपुर स्थानांतरित किया जाए। इसी तर्क के आधार पर सह-आरोपी राकेश, गुमान और समीर ने भी पार्टी बनने की अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि वे धौलपुर के निवासी हैं, इसलिए ट्रायल भी वहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ट्रांसफर की मांग ठुकरा दी। अब मामले की आगे की कार्यवाही और ट्रायल जयपुर में ही पूरी की जाएगी।
गौरतलब है कि 28 मार्च 2022 को धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी से कथित मारपीट का मामला सामने आया था। आरोप था कि तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए अधिकारियों से हाथापाई की। 29 मार्च को हर्षदापति ने मलिंगा और अन्य के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब केस में तेजी से सुनवाई होने की उम्मीद है।