Saturday, 29 August 2026

आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत: स्वास्थ्य आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर


आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत: स्वास्थ्य आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते छह माह की नियमित अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने माना कि उनकी उम्र अधिक है और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जेल में उचित इलाज उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जारी किया गया।

आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि आसाराम पिछले 12 वर्षों से जेल में हैं और उन्हें कई गंभीर बीमारियाँ हैं, जिनका इलाज जेल में रहकर संभव नहीं है।

फिलहाल आसाराम एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार जारी है। कोर्ट ने कहा कि इलाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कस्टडी से बाहर रहकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

हाईकोर्ट के इस निर्णय की जानकारी मिलते ही आसाराम समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत केवल इलाज उद्देश्यों तक सीमित रहेगी, और सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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