Monday, 13 October 2025

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम मोदी व अन्य के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, वकील पर 50 हजार जुर्माना


राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम मोदी व अन्य के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, वकील पर 50 हजार जुर्माना

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित अन्य के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता वकील पूरण चंद्र सेन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वकील होने के नाते याचिकाकर्ता से यह उम्मीद की जाती है कि वह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मनमाने ढंग से कार्य न करें।

अदालत ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो कि याचिका गुप्त उद्देश्यों, तुच्छ या परेशान करने वाली मानसिकता के तहत दायर की गई है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसी याचिका को तत्काल खारिज करे और वादी पर जुर्माना लगाए, ताकि भविष्य में इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

मई 2025 में अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के वकील पूरणचंद्र सेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 (CAA) को भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना और अनुच्छेद-15 के विपरीत बताया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि इस संशोधन के बाद देश में कई साम्प्रदायिक दंगे हुए, इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच की जाए। कोर्ट ने इस तर्क को आधारहीन मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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