



एसआई भर्ती-2021 परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चयनित सब-इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह आदेश स्थगित हो गया है और फिलहाल भर्ती रद्द ही बनी रहेगी।
जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को इस मामले की सुनवाई पूरी कर तीन महीने के भीतर फैसला देना होगा। तब तक एकलपीठ का 28 अगस्त का आदेश लागू रहेगा, जिसमें भर्ती रद्द की गई थी।
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चयनित अभ्यर्थियों को कम से कम ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और साफ किया कि फिलहाल न तो ट्रेनिंग होगी और न ही पोस्टिंग।
मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर, ऋषभ संचेती और हरेंद्र नील पेश हुए।चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की।
28 अगस्त 2025: राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पेपर लीक विवाद के आधार पर पूरी भर्ती रद्द कर दी।
8 सितंबर 2025: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई और अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की छूट दी।
23 सितंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाई, जिससे भर्ती दोबारा रद्द हो गई।