Sunday, 21 December 2025

22 सितंबर से लागू जीएसटी नई कर दरें: मुख्य कर आयुक्त ने जारी किए दिशा-निर्देश, उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता


22 सितंबर से लागू जीएसटी नई कर दरें: मुख्य कर आयुक्त ने जारी किए दिशा-निर्देश, उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता

जयपुर। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 की नई कर दरें लागू होंगी। राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों को बाजार पर नजर रखने के निर्देश

मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम ने कहा कि विभागीय अधिकारी विभिन्न व्यापार प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उन्हें नई दरों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों की जानकारी देंगे। साथ ही, अधिकारियों को बाजार में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर कटौती का सीधा असर कीमतों पर दिखाई दे।

व्यापारियों के लिए एमआरपी रिपोर्ट अनिवार्य

विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों को दर संशोधन से पहले और बाद की एमआरपी रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजनी होगी। इसके लिए एक मानक फॉर्मेट जारी किया गया है। रिपोर्ट की समीक्षा अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी हर सप्ताह करेंगे।

कुमार पाल गौतम ने कहा कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों और व्यापारियों से इस दिशा में सक्रिय सहयोग की अपील की।

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