जयपुर। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने दोनों के खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह एफआईआर दोनों कलाकारों पर एक डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने के आरोप में दर्ज की गई थी।
शाहरुख और दीपिका के अलावा हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनसो किम, होल टाइम डायरेक्टर एवं सीओओ तरुण गर्ग, और कई शोरूम मालिकों को भी एफआईआर में नामजद किया गया था। आरोप था कि उन्होंने एक वाहन की गलत तरीके से मार्केटिंग की, जिससे उपभोक्ता ठगा गया।
शाहरुख खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की।दीपिका पादुकोण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र ने पक्ष रखा।हुंडई के एमडी अनसो किम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने बहस की।
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर तय की है।