Saturday, 29 August 2026

एसआई भर्ती-2021 रद्द करने पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाई रोक, फील्ड पोस्टिंग पर जारी रहेगी रोक


एसआई भर्ती-2021 रद्द करने पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाई रोक, फील्ड पोस्टिंग पर जारी रहेगी रोक

जयपुर। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए रोक लगा दी है। हालांकि चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किए हैं।

सोमवार को जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य चयनित सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई हुई। अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया कि पूरी भर्ती को रद्द करना कानून सम्मत नहीं है।

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। इसके अलावा, एसओजी लगातार पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, जिससे सही और गलत उम्मीदवारों में भेद किया जा सकता था। ऐसे में पूरी भर्ती रद्द करना न केवल अनुचित है बल्कि ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यदि स्टे न दिया जाए तो पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाना पड़ता है और सरकार को नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। ऐसे हालात में डिवीजन बेंच स्टे आदेश देकर स्थिति को यथावत रखती है, ताकि ईमानदार अभ्यर्थियों को तत्काल नुकसान न झेलना पड़े।

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