



जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने झालावाड़ जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के मामले में युवा नेता नरेश मीणा को जमानत दे दी है। अदालत के इस आदेश से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है।
नरेश मीणा पर आरोप था कि उन्होंने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के दौरान राजकार्य में बाधा डाली और आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित किया। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी।
नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रेरणा से प्रभावित है और आरोपित सेवाओं को स्थायी रूप से बाधित करने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। अदालत ने कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी होगी। गौरतलब है कि नरेश मीणा पहले से ही एक अन्य मामले में जमानत पर हैं।