अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। अदालत ने उनकी जमानत 21 अगस्त से बढ़ाकर 3 सितंबर 2025 तक कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस पीएम रावल की खंडपीठ करेगी।
2013 का दुष्कर्म मामला और आजीवन कारावास: आसाराम को 2013 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। गांधीनगर की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि के बाद से ही वे जेल में बंद हैं, हालांकि समय-समय पर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने जमानत की याचिकाएँ दायर की हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई लंबित: आसाराम की एक अन्य बलात्कार मामले में दायर अंतरिम जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। यह सुनवाई 29 अगस्त को होगी। अदालत के निर्देश पर आसाराम ने सोमवार को अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाया।
अगली तारीख होगी महत्वपूर्ण: गुजरात हाईकोर्ट की ओर से जमानत अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब 3 सितंबर को यह तय होगा कि उनकी अंतरिम जमानत आगे भी बढ़ाई जाएगी या नहीं। राजस्थान और गुजरात, दोनों ही मामलों में होने वाली आगामी सुनवाइयाँ आसाराम के कानूनी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।