Saturday, 29 August 2026

अजमेर जिले में 147 राशन दुकानों का होगा आवंटन, आवेदन प्रक्रिया शुरू


अजमेर जिले में 147 राशन दुकानों का होगा आवंटन, आवेदन प्रक्रिया शुरू

अजमेर जिले में 147 नई और रिक्त राशन दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इनमें 29 नवसृजित और 54 रिक्त दुकानें शामिल हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए पात्र आवेदकों से आवेदन मांगे हैं।

आवेदन की पात्रता शर्तें

  • आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • शहरी क्षेत्र में आवेदक का उसी वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में उसी पंचायत के किसी गांव या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है।

  • आवेदक स्नातक हो और कंप्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

  • 1 जनवरी 2015 के बाद आवेदक की 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए।

तहसीलवार वितरण

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने जानकारी दी कि आवंटन आरक्षण के आधार पर किया जाएगा।

  • पीसांगन: 13 दुकानों में 10 अनारक्षित, 3 महिला वर्ग

  • भिनाय: 9 दुकानों में 5 अनारक्षित, 4 महिला वर्ग

  • सरवाड़: 9 दुकानों में 7 अनारक्षित, 2 महिला वर्ग

  • टांटोटी: 5 दुकानों में 4 अनारक्षित, 1 महिला वर्ग

  • केकड़ी: 8 दुकानों में 5 अनारक्षित, 3 महिला वर्ग

  • सावर: 7 दुकानों में 5 अनारक्षित, 2 महिला वर्ग

  • नसीराबाद: 15 दुकानों में 8 अनारक्षित, 7 महिला वर्ग

  • रूपनगढ़: 3 दुकानें अनारक्षित

  • किशनगढ़: 11 दुकानों में 9 अनारक्षित, 2 महिला वर्ग

  • अरांई: 3 दुकानों में 2 अनारक्षित, 1 महिला वर्ग

  • अजमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में दुकानें आवंटन हेतु निर्धारित की गई हैं।

पारदर्शिता पर जोर

प्रशासन का कहना है कि इस आवंटन से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत किया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में दुकानें महिला वर्ग हेतु आरक्षित की गई हैं।

    Previous
    Next

    Related Posts