



जयपुर। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनज़र उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के पहले ही दिन राज्यभर में 102 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। विशेष टीमों द्वारा किए गए निरीक्षणों में 28 फर्मों पर डिब्बाबंद वस्तु नियमों के उल्लंघन तथा 53 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट-माप के अभाव में मौके पर ही प्रकरण दर्ज कर ₹1,84,000 का जुर्माना वसूला गया।
अधिकारियों ने बताया कि यह कंज्यूमर केयर अभियान 06 से 08 अगस्त तक पूरे राज्य में जारी रहेगा। इसका उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप-तौल अपनाने के लिए प्रेरित करना, तथा उपभोक्ताओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा में शुद्धता, गुणवत्ता, मानक या माप-तौल को लेकर कोई शिकायत हो, तो वे इसकी शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18001806030 या 14435 पर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।
हेल्पलाइन सेवा एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ड्रग्स व मेडिसिन, विद्युत, खाद्य, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ ही परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।