देशभर में चर्चा का विषय बने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता को फिल्म से आपत्ति है तो वह संबंधित हाईकोर्ट का रुख करें।
यह याचिका इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दायर की गई थी, जिसमें फिल्म की 11 जुलाई को प्रस्तावित रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है, जिससे निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और फिल्म पर रोक लगाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट ही उचित मंच है। इस आदेश के साथ फिल्म की रिलीज का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।