Saturday, 28 June 2025

पूर्व विधायक कंवरलाल मीना की दया याचिका पर राज्यपाल करेंगे निर्णय, मंत्रिमंडल की सिफारिश भेजने की तैयारी


पूर्व विधायक कंवरलाल मीना की दया याचिका पर राज्यपाल करेंगे निर्णय, मंत्रिमंडल की सिफारिश भेजने की तैयारी

राजस्थान के पूर्व विधायक कंवरलाल मीना, जो चुनाव कार्य के दौरान सरकारी अधिकारी को धमकाने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा भुगत रहे हैं, उनकी दया याचिका पर राज्यपाल जल्द निर्णय लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा या सजा कम करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यपाल को सिफारिश भेजी जाएगी।इसके बाद ही राज्यपाल इस पर निर्णय कर सकेंगे। 

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल के पास यह विकल्प भी उपलब्ध है कि वे सजा को दो वर्ष से कम कर दें, ताकि दोषी को रिहाई मिल सके, जबकि "पूर्ण क्षमा" की स्थिति से संभावित विवादों से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) के तहत दया याचिका के निस्तारण की निर्धारित समय-सीमा का पालन अनिवार्य है।

राज्य सरकार की इस सिफारिश और राज्यपाल के निर्णय पर राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से गहन नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह मामला संवेदनशील प्रशासनिक एवं सार्वजनिक हितों से भी जुड़ा हुआ है।

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