Friday, 20 June 2025

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक: बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कोर्ट में पेश, 30 जून को सुनवाई


द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक: बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कोर्ट में पेश, 30 जून को सुनवाई

जयपुर। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती–2022 के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में गुरुवार को एसओजी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की। यह वह स्वीकृति है, जिसके अभाव में कटारा के खिलाफ ट्रायल रुका हुआ था।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य कटारा को एसओजी ने 18 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आयोग से प्रश्नपत्र उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उसने अपने घर ले जाकर भांजे विजय डामोर की मदद से रजिस्टर में उतारा और फिर यह प्रश्नपत्र ₹60 लाख में सरगना अनिल मीणा को बेच दिया। इसके बाद मीणा ने ₹80 लाख में यही प्रश्नपत्र भूपेन्द्र सारण को बेचा।

मामला तब सामने आया जब उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस ने 24 दिसंबर 2022 को एक बस पकड़ी जिसमें 49 अभ्यर्थी परीक्षा से पहले पेपर हल कर रहे थे। जांच में पता चला कि पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया था और चलती बस में अभ्यर्थियों से पेपर हल करवाया जा रहा था।

एसओजी द्वारा जांच में यह भी पाया गया कि कटारा के घर से ₹ 51.20 लाख नकद और 541 ग्राम सोने के 9 आभूषण बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी प्रकरण दर्ज कर लिया था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं होने से कटारा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई लंबित थी। अब सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति देने के बाद ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।

एसओजी के विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश कर अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिक विभाग अधिकारी को भी गवाह बनाने की अनुमति मांगी है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2025 को करेगी।

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