Wednesday, 18 June 2025

11 साल पुराने प्रदर्शन मामले में कांग्रेस के 2 विधायक सहित 9 को एक साल की सजा, कोर्ट से जमानत मिली


11 साल पुराने प्रदर्शन मामले में कांग्रेस के 2 विधायक सहित 9 को एक साल की सजा, कोर्ट से जमानत मिली
हाइलाइट्स
  • 13 अगस्त 2014 को विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन के दौरान रास्ता जाम करने का मामला
  • ACJM कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए 1 साल की सजा सुनाई
  • लाडनूं और शाहपुरा से कांग्रेस विधायक भी दोषियों में शामिल
  • सभी को कोर्ट से जमानत मिली, हाईकोर्ट में अपील की तैयारी


जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम-19 (ACJM-19) अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के दो विधायकों सहित कुल 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग (JLN Marg) को करीब 20 मिनट तक अवरुद्ध कर दिया गया था।

अदालत ने लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह, और विद्याधर मील को रास्ता रोकने व विधि विरुद्ध जमावड़ा करने का दोषी पाया। अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था। लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने सभी को दोषी ठहराया और एक साल की सजा सुनाई।

क्या है मामला?
13 अगस्त 2014 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान, आरोपियों ने जेएलएन मार्ग पर करीब 20 मिनट तक जाम लगाया था, जिससे आम जनता को भारी असुविधा हुई। पुलिस ने उस समय आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। ट्रायल के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में आरोपियों की भूमिका साबित हुई।

जमानत और अपील की संभावना:
अदालत ने सजा सुनाने के तुरंत बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही, उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करने के लिए एक माह का समय भी दिया गया है। अब ये सभी आरोपी हाईकोर्ट में सजा स्थगित या रद्द करने की अपील दाखिल कर सकते हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया:
फिलहाल, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस निर्णय पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार पार्टी कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और विधायकों के भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा में है।

    Previous
    Next

    Related Posts