हाइलाइट्स:
अभ्यर्थियों ने आरएएस मेन्स 2024 को स्थगित करने की मांग की।
हाईकोर्ट में याचिका, सुनवाई जस्टिस मनीष शर्मा की पीठ में हुई।
याचिका में 2023 भर्ती परिणाम के पहले 2024 परीक्षा को अवैध बताया गया।
आरपीएससी ने एहतियातन हाईकोर्ट में केविएट दाखिल की
17 जून से परीक्षा होने की प्रबल संभावना।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब तक आरएएस भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता, तब तक 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित करना नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस मनीष शर्मा की पीठ में हुई।
गौरतलब है कि आरपीएससी ने 14 जून 2025 को आरएएस मेन्स परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और परीक्षा का आयोजन 17 व 18 जून को प्रस्तावित है। संभावित कानूनी अड़चनों को भांपते हुए आरपीएससी ने हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दी है, ताकि याचिका पर कोई भी निर्णय बिना उसकी सुने न हो सके। इससे स्पष्ट है कि अदालत अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय देगी।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 जून से होना लगभग तय माना जा रहा है, जब तक कि कोर्ट इससे विपरीत कोई आदेश पारित न करे