जोधपुर। हाई कोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ ने श्रीगंगानगर जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जून 2025 को प्रस्तावित जिला प्रमुख पद के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्तागण सुरेंद्र थानवी व देवी सिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता वार्ड 22 का निवासी है और इस वार्ड की निर्वाचित सदस्य ममता के इस्तीफे के बाद वहां कोई उपचुनाव नहीं कराया गया। इससे वार्ड 22 वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व से वंचित रह गया है, जो संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि वार्ड 16 की सीट भी रिक्त थी, लेकिन वहां 8 जून 2025 को उपचुनाव सम्पन्न कर लिया गया। इसके विपरीत, वार्ड 22 के लिए बिना किसी उचित कारण के चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई, जो कि भेदभावपूर्ण और अनुचित है।
न्यायालय ने प्रारंभिक तर्कों से सहमत होते हुए प्रत्येक प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है और 10 जुलाई 2025 तक जवाब मांगा है। तब तक के लिए जिला प्रमुख के चुनाव पर अंतरिम रोक लागू रहेगी।