Wednesday, 04 June 2025

SI भर्ती पेपर लीक मामला: शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, ट्रायल में सहयोग की शर्त


SI भर्ती पेपर लीक मामला: शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, ट्रायल में सहयोग की शर्त

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में बड़ी कानूनी राहत सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत प्रदान की है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी को ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा और किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जमानत एक सशर्त राहत है, जिसका उल्लंघन होने पर उसे रद्द किया जा सकता है।

शोभा राईका की ओर से पेश अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वह 31 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, जिससे ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है।

उन्होंने तर्क दिया कि इस परिस्थिति में याचिकाकर्ता को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, खासकर तब जब अन्य सह-आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शोभा राईका को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिससे अब उन्हें ट्रायल का सामना स्वतंत्रता की स्थिति में करना होगा, बशर्ते वे सभी शर्तों का पालन करें।

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