Tuesday, 27 May 2025

मुख्यमंत्री शर्मा का मानवीय फैसला: मृतक राशन डीलर्स के आश्रितों को राहत, अनुकंपा आवंटन के नियमों में दी कई छूट


मुख्यमंत्री शर्मा का मानवीय फैसला: मृतक राशन डीलर्स के आश्रितों को राहत, अनुकंपा आवंटन के नियमों में दी कई छूट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतक राशन डीलर्स के आश्रित परिवारों के लिए एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लेते हुए अनुकंपा राशन दुकान आवंटन प्रक्रिया को पुनः शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया लंबे समय से ठप पड़ी थी, जिससे मृतक डीलर्स के परिजनों को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव सुनील पूनिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मृतक डीलर्स के आश्रितों को अब कई शर्तों में एकबारगी शिथिलता प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से उन मामलों में जहां डीलर की मृत्यु 60 वर्ष से अधिक की उम्र में हुई हो, उन्हें भी अनुकंपा आवंटन का लाभ मिलेगा, जो पूर्व में अनुमन्य नहीं था।

आश्रित की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही, 90 दिन की समय-सीमा में आवेदन नहीं कर पाने वाले परिवार अब आगामी 90 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। डीलर की विधवा द्वारा आवेदन किए जाने पर शैक्षणिक योग्यता 10वीं की जगह 8वीं पास निर्धारित की गई है, जबकि अन्य आश्रितों के लिए यह सीमा 12वीं से घटाकर 10वीं कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए भी ढील दी गई है। अब आश्रितों को प्रमाण-पत्र 8 माह के बजाय 1 वर्ष में प्रस्तुत करने की सुविधा होगी।

इस निर्णय से उन हजारों आश्रित परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके जीवन का आर्थिक आधार उनके मृतक परिजन के रूप में राशन डीलर थे। 15 मई को मृतक डीलर्स के परिजनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल संज्ञान लिया और नियमों में संशोधन का निर्देश दिया।

सरकार की इस घोषणा को सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना से प्रेरित कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिलेगा।

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