मुख्य बिंदु:
राजस्थान हाईकोर्ट ने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान और सह-आरोपियों की अपीलों की सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित की है।
राज्य सरकार ने सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ लीव टू अपील दायर की है।
सलमान खान को 2018 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
अब हाईकोर्ट में सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी
राजस्थान हाईकोर्ट ने कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर अपील और सह-आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की लीव टू अपील पर सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित की है।
यह मामला अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। मुख्य आरोपी सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने सह-आरोपियों की बरी होने के खिलाफ लीव टू अपील दायर की थी, जिसे अब सलमान खान की अपील के साथ एक साथ सूचीबद्ध किया गया है।