Saturday, 29 August 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर खुली जेल में 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल बनाने की दी अनुमति, मुख्य सचिव को अवमानना से राहत


सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर खुली जेल में 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल बनाने की दी अनुमति, मुख्य सचिव को अवमानना से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त करते हुए सांगानेर खुली जेल में सैटेलाइट अस्पताल बनाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ-मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एसजी मसीह-ने प्रसून गोस्वामी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर में बनने वाले अस्पताल का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार ही किया जाएगा और राज्य सरकार को इसके संबंध में एक शपथ-पत्र (हलफनामा) भी दाखिल करना होगा।

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पैरवी करते हुए बताया कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बाद सांगानेर खुली जेल में पूर्व में आवंटित 17,800 वर्गमीटर भूमि के साथ अतिरिक्त 14,940 वर्गमीटर भूमि को भी जोड़ा जाएगा। इस संयुक्त क्षेत्रफल पर एक नया जेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

जब तक यह नया जेल परिसर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान जेल भवन को खाली नहीं किया जाएगा। यह बात अदालत के समक्ष विशेष रूप से रखी गई।

गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सांगानेर खुली जेल परिसर में 22,232 वर्गमीटर जमीन पर 300 बेड वाले सैटेलाइट अस्पताल की सिफारिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार को उसी के अनुरूप कार्यवाही करने को कहा है।

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