Saturday, 29 August 2026

राजस्थान की अदालतों में 15 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट लागू, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों का समय बदला


राजस्थान की अदालतों में 15 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट लागू, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों का समय बदला

जयपुर।राजस्थान में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही राज्य की अदालतों का कार्य समय बदल दिया गया है। अब 15 अप्रैल से 27 जून 2025 तक हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक सभी अदालतें मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगी।

राज्य सरकार और न्यायिक प्रशासन की परंपरानुसार, गर्मियों में अदालतों का समय बदला जाता है ताकि भीषण गर्मी से न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और वादकारियों को राहत मिल सके।

नए समय के अनुसार:

राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर व जोधपुर) में कार्यवाही का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा। अधीनस्थ न्यायालयों (जैसे कि जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट आदि) में सुनवाई सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की जाएगी।
न्यायिक रजिस्ट्री और न्यायालय कार्यालयों का समय भी बदला गया है:हाईकोर्ट रजिस्ट्री एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुले रहेंगे।अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशगण कोर्ट रूम के अतिरिक्त अपने चैम्बर में भी कार्य करेंगे — सुबह 7:30 से 8:00 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1:00 बजे तक।

यह शिफ्ट 27 जून तक लागू रहेगी। इसके बाद, 1 जुलाई 2025 से अदालतें फिर से अपने नियमित समय अनुसार कार्य करना शुरू करेंगी। न्यायिक कार्यों के समय में बदलाव की यह परंपरा राज्य में अदालतों की स्थापना के समय से ही चली आ रही है, जिससे ग्रीष्मकालीन मौसम में न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुचारु एवं सुविधाजनक बनी रहती है।

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