Thursday, 03 April 2025

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 अप्रैल को अगली सुनवाई


नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 अप्रैल को अगली सुनवाई

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बुधवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतिम निर्णय देने की बजाय अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल तय की है। सुनवाई के दौरान करीब आधे घंटे तक बहस चली, जिसमें सरकारी पक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज कराया।

सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि आसाराम ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई प्रवचन न करने की शर्त का उल्लंघन किया है। ऐसे में उसे अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, आसाराम के वकील ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है और चिकित्सा जरूरतों के मद्देनज़र उन्हें राहत मिलनी चाहिए।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व में मिली अंतरिम जमानत के दौरान कराए गए इलाज की पूरी जानकारी तलब की और साथ ही यह भी पूछा कि क्या भविष्य में भी ऐसी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आसाराम की ओर से शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण किया था। जेल में करीब 10 घंटे बिताने के बाद, उन्हें रात 11:30 बजे पाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल (आरोग्यम) में भर्ती कराया गया। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अस्पताल में उन्हें किस कारण से भर्ती कराया गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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