Saturday, 29 August 2026

हाईकोर्ट का राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर सख्त रुख, दो IAS अफसरों को किया तलब


हाईकोर्ट का राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर सख्त रुख, दो IAS अफसरों को किया तलब

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की नौकरशाही की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी भवानी सिंह देथा, शुचि त्यागी और एक अन्य अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय के आदेशों की पालना वरिष्ठ अधिकारि यों द्वारा तब तक नहीं की जाएगी जब तक उन्हें तलब न किया जाए, तो यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है।

न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने कहा कि सीनियर अधिकारी क्या कोर्ट में बुलाए बिना आदेशों की पालना नहीं करेंगे? यह प्रवृत्ति अत्यधिक गंभीर है, इससे न्यायपालिका की गरिमा और लोगों का विश्वास प्रभावित होता है।

यह आदेश लेक्चरर डॉ. डीसी डूडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय चौधरी ने बताया कि डॉ. डूडी वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज सांभर लेक में कार्यरत हैं। इससे पहले वे हरियाणा में लेक्चरर थे। 1998 में उनका राजस्थान में चयन हुआ था, लेकिन करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत हरियाणा की पुरानी सेवा को सेवा लाभ में नहीं जोड़ा गया, जिससे उन्हें बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देर से मिला।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई, फिर भी आदेश नहीं माने: मई 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। सरकार ने फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की,लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां 27 सितंबर 2023 को सरकार की याचिका खारिज हो गई।फिर भी आदेश की पालना नहीं की गई, जिसके चलते याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी।

कोर्ट ने जताई नाराजगी: न्यायालय ने कहा कि जब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया तब जाकर 18 दिन में आदेश की पालना कर दी गई। लेकिन यह पालन पहले ही बिना अदालत के हस्तक्षेप के हो जाना चाहिए था।

वरिष्ठ अधिकारियों पर लोकसेवक के रूप में ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस मामले में उन्होंने अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की है, जो न्याय व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

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