जयपुर राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण और स्टूडेंट्सकी आत्महत्याओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में 'राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025' पेश किया है।
इस बिल में कोचिंग सेंटरों की मनमानी फीस, अनुचित दबाव और अव्यवस्थित संचालन पर सख्ती बरतने के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
मनमानी फीस पर रोक:कोचिंग सेंटर अब छात्रों से पूरी फीस एकमुश्त नहीं ले सकेंगे, बल्कि 4 किस्तों में भुगतान की सुविधा देनी होगी।अगर कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है, तो उसे 10 दिन के भीतर उसकी शेष फीस लौटानी होगी।अगर छात्र हॉस्टल में रह रहा है, तो बची हुई हॉस्टल फीस भी उसे वापस करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य:50 या उससे अधिक छात्रों वाले हर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।रजिस्ट्रेशन नहीं कराने या नियमों का उल्लंघन करने पर 2 से 5 लाख तक जुर्माना लगेगा।तीन बार उल्लंघन पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।अगर कोई कोचिंग जुर्माना नहीं चुकाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी।
कोचिंग सेंटर पर निगरानी के लिए 'राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण' बनेगा:
अध्यक्ष - उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव।मेंबर्स - स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन के सचिव, आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर, साइकोलॉजिस्ट, वित्त विभाग के नामित सचिव, कोचिंग सेंटर से 2 प्रतिनिधि, अभिभावक समिति से 2 सदस्य।उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य सचिव होंगे।
जिला स्तर पर 24x7 हेल्पलाइन और निगरानी समिति:
हर जिले में कोचिंग स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर खोले जाएंगे।कलक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति बनाई जाएगी, जिसमें एसपी, नगर निगम आयुक्त, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।यह समिति कोचिंग सेंटरों की नियमित निगरानी करेगी और अनियमितताओं पर कार्रवाई करेगी।
कोई भी कोचिंग सेंटर सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक को अपने यहां नहीं रख सकेगा।जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई सरकारी शिक्षक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने न लगे।
अगर किसी संस्थान की कई ब्रांच हैं, तो प्रत्येक ब्रांच को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा।हर ब्रांच को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए मान्य होगा, इसके बाद रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।
पहली बार उल्लंघन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना।दूसरी बार उल्लंघन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना।तीसरी बार उल्लंघन करने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर कोचिंग सेंटर की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी।