



राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को 14 साल पुराने आदेश की अवहेलना का मामला गरमाया, जब न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ढड्ढा ने राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक (एमडी) पुरुषोत्तम शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि एमडी को अदालत के आदेशों की अवहेलना के लिए जेल भेजा जाएगा।
हाईकोर्ट ने रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को दी सख्त चेतावनी
हाईकोर्ट के 14 साल पुराने आदेश की पालना नहीं होने पर जताई नाराजगी
एमडी ने तुरंत माफी मांगते हुए आदेश का पालन करने का दिया आश्वासन
लंच ब्रेक के बाद कर्मचारी को 10.5 लाख का बकाया चेक सौंपा गया
कोर्ट ने आदेश की अनुपालना के बाद अवमानना याचिका का निपटारा किया
याचिकाकर्ता नेमीचंद गुप्ता ने 14 साल पहले रोडवेज में अपनी सेवा से जुड़े बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने रोडवेज को आदेश दिया था कि उसका भुगतान किया जाए।लेकिन इस आदेश की पालना नहीं की गई, जिसके चलते याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर कर दी।गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने रोडवेज एमडी से पूछा कि इतने सालों तक आदेश की अवहेलना क्यों की गई?इस पर जब रोडवेज एमडी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो जस्टिस ढड्ढा ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि आप आज यहीं से जेल जाएंगे।