राजस्थान बजट 2025: टैक्स और स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत, घर खरीदारों और व्यापारियों को फायदा
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2025 में टैक्स और स्टांप ड्यूटी में कई अहम रियायतें दी हैं। बजट में घर खरीदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों को राहत देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
स्टांप ड्यूटी और टैक्स में राहत:
- पति-पत्नी के संयुक्त नाम से खरीदी गई ₹50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी।
- परिवार के सदस्यों के नाम पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसमें माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी, पुत्रवधू, नाती और नातिन शामिल होंगे।
- 2017 के वैट बकाया पर राहत दी जाएगी। ₹50 लाख तक की वैट की डिमांड राशि माफ होगी। ₹50 लाख से अधिक बकाया पर ब्याज और पेनल्टी में पूरी छूट दी जाएगी।
उद्योगों और व्यापारियों को राहत:
- वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस को रेगुलराइज किया जाएगा।
- नगरीय क्षेत्रों में 30 सितंबर 2025 तक लीज राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में छूट मिलेगी।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ होगी।