Saturday, 29 August 2026

एसआई भर्ती पेपरलीक मामला: हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई, एडीजी एसओजी और आरपीएससी चेयरमैन होंगे पेश


एसआई भर्ती पेपरलीक मामला: हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई, एडीजी एसओजी और आरपीएससी चेयरमैन होंगे पेश

सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती पेपरलीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई फिक्स की है और एडीजी एसओजी वीके सिंह को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। साथ ही,आरपीएससी चेयरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए कहा गया है।

भर्ती रद्द करने की मांग पर बहस: इस मामले में याचिकाकर्ताओं, राज्य सरकार और ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष:याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एसआई भर्ती को पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि एसओजी , पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब-कमेटी पहले ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं।जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि पेपर लीक हुआ था और कई डमी कैंडिडेट परीक्षा में शामिल किए गए थे।

ट्रेनी एस आई का पक्ष: ट्रेनिंग कर रहे सब-इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।उन्होंने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरियां छोड़ दी थीं।भर्ती रद्द होने पर वे अन्याय के शिकार होंगे।

भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। एसओजी  की जांच में यह सामने आया कि परीक्षा में कई डमी कैंडिडेट बैठाए गए थे। कई अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी।अब तक 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी  गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

हाईकोर्ट का रुख और आगे की कार्रवाई: हाईकोर्ट इस मामले में एडीजी एसओजी और आरपीएससी चेयरमैन के बयानों पर गौर करेगा और तय करेगा कि भर्ती को रद्द किया जाए या नहीं।भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाए। निर्दोष ट्रेनी एसआईको न्याय कैसे मिले।अब देखना होगा कि अदालत मंगलवार की सुनवाई में क्या फैसला सुनाती है।

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