राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति (Excise Policy 2024-2029) जारी कर दी है। इस नीति के तहत होटल बार खोलने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब होटल बार खोलने के लिए न्यूनतम 20 कमरों की अनिवार्यता को घटाकर 10 कमरे कर दिया गया है। इसके अलावा, बार लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, और यह ऑटो-अप्रूव होगा।
होटल बार खोलने के नियमों में बदलाव, हर गली में खुलेंगे बार?:
राज लिकर वेलफेयर सोसायटी के कोषाध्यक्ष नरेश पारीक ने कहा कि नई पॉलिसी के कारण अब हर गली-मोहल्ले में होटल बार खुलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि छोटे होटल जो 10-15 कमरों के हैं, अब वे भी बार लाइसेंस ले सकेंगे, जिससे शराब की बिक्री बढ़ेगी।
फिलहाल राजस्थान में 1417 होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस के साथ संचालित हैं, लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है।
ये सीजनल लाइसेंस जैसलमेर, रणकपुर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई, सवाई माधोपुर आदि पर्यटन स्थलों के लिए लागू होंगे।
इससे दुकान संचालकों को हर साल नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी।