Thursday, 30 January 2025

भांकरोटा फ्लाईओवर निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, 1 अप्रैल तक पूरा करने के आदेश, अतिक्रमण पर नाराजगी, कमला नेहरू नगर फ्लाईओवर पर भी मांगा शपथ पत्र


भांकरोटा फ्लाईओवर निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, 1 अप्रैल तक पूरा करने के आदेश, अतिक्रमण पर नाराजगी, कमला नेहरू नगर फ्लाईओवर पर भी मांगा शपथ पत्र

जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अप्रैल 2025 तक किसी भी स्थिति में फ्लाईओवर का कार्य पूरा किया जाए।

इसके साथ ही, हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि हाईवे की चौड़ाई 48 मीटर होनी चाहिए और सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

कोर्ट ने NHAI के अधिकारियों को तलब किया:इस मामले में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने NHAI के अधिकारियों को पेश होने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान, अधिकारियों ने 3 महीने का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि 1 अप्रैल 2025 तक हर हाल में फ्लाईओवर चालू हो जाना चाहिए।

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां:फ्लाईओवर के काम में देरी के कारण रोजाना घंटों तक ट्रैफिक जाम लग रहा है।वाहनों के डायवर्जन को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं।हाईवे पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।फ्लाईओवर निर्माण में अनावश्यक देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

हाईवे पर अतिक्रमण को लेकर NHAI और JDA से शपथ पत्र मांगा:हाईकोर्ट ने NHAI और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को 17 फरवरी 2025 तक हाईवे पर अतिक्रमण की जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईवे और सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इस संबंध में कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया जाए।इसके अलावा, कमला नेहरू नगर फ्लाईओवर की चौड़ाई, सर्विस लेन और अतिक्रमण को लेकर भी कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट का निर्देश:भांकरोटा फ्लाईओवर 1 अप्रैल 2025 तक पूरा होना चाहिए। ट्रैफिक डायवर्जन का एक्शन प्लान 2 सप्ताह में कोर्ट में पेश किया जाए।हाईवे की चौड़ाई 48 मीटर सुनिश्चित की जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। NHAI और JDA को 17 फरवरी तक शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश।

ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोग, NHAI की सुस्त कार्यप्रणाली पर सवाल: भांकरोटा फ्लाईओवर का निर्माण लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसकी धीमी गति के कारण रोजाना हजारों वाहन चालक ट्रैफिक जाम से जूझते हैं। अदालत में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा गया कि फ्लाईओवर पूरा नहीं होने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी से दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है।

निष्कर्ष:हाईकोर्ट ने भांकरोटा फ्लाईओवर को 1 अप्रैल 2025 तक पूरा करने के आदेश दिए।ट्रैफिक डायवर्जन की योजना दो सप्ताह में कोर्ट में पेश करनी होगी।हाईवे और सर्विस रोड पर अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया।
कमला नेहरू नगर फ्लाईओवर को लेकर भी रिपोर्ट और शपथ पत्र मांगा गया।NHAI और JDA को 17 फरवरी तक हाईवे पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करनी होगी।


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