Saturday, 29 August 2026

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जयपुर कूकस में 100 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण वैध, हाईकोर्ट का आदेश सीमित प्रभाव में


सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जयपुर कूकस में 100 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण वैध, हाईकोर्ट का आदेश सीमित प्रभाव में

जयपुर के कूकस औद्योगिक क्षेत्र में 100 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के 2019 के आदेश को याचिकाकर्ताओं तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में भूमि अधिग्रहण को वैध माना है, जहां भूमि मालिकों ने मुआवजा स्वीकार किया है और अधिग्रहण का विरोध नहीं किया।
कूकस औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की अवाप्ति को 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। यह आदेश छह याचिकाओं पर आधारित था।

इस आदेश की वजह से कूकस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों, खासतौर पर हीरो मोटोकॉर्प और अन्य कंपनियों पर संकट मंडरा रहा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद प्लांट शुरू किए गए।

रीको और राज्य सरकार को राहत:रीको ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट में चुनौती दी गई भूमि, अवाप्त क्षेत्र के आखिरी छोर पर स्थित है।इसका कूकस में स्थापित उद्योगों और औद्योगिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार और रीको को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:हाईकोर्ट का आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा।मुआवजा स्वीकार कर चुके भूमि मालिकों और अधिग्रहण का विरोध नहीं करने वाले मामलों में अधिग्रहण वैध रहेगा।

उद्योगों के लिए राहत: इस फैसले के बाद कूकस में औद्योगिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। इससे हीरो मोटोकॉर्प सहित अन्य कंपनियों के निवेश और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उद्योगों को राहत देता है, बल्कि भूमि अधिग्रहण मामलों में न्यायिक स्पष्टता भी प्रदान करता है।

    Previous
    Next

    Related Posts