



एसआई भर्ती 2021 के तहत फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा जारी रोक के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की गई है। ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 सब-इंस्पेक्टरों ने यह अपील दायर की है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।
अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट आरएन माथुर ने दलील दी है कि सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनुचित साधनों के आरोपों के आधार पर पूरी भर्ती पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं, जो गलत है।
चेतन्य सिंघल और अन्य की अपील में मुख्य तर्क: कुछ उम्मीदवारों द्वारा कथित तौर पर अनुचित साधन अपनाए जाने के आरोपों के आधार पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, उनमें यह तय होगा कि उन्होंने अनुचित साधन अपनाए हैं या नहीं।
अपीलकर्ताओं पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। केवल रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करना न्यायसंगत नहीं है। नियुक्ति मिलने के बाद अपीलकर्ताओं को पद पर रहने का अधिकार है। सिंगल बेंच ने इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना गलत है।
अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट आरएन माथुर पैरवी करेंगे। उनका तर्क है कि सिंगल बेंच के आदेश ने बिना पर्याप्त आधार के पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया है।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 22 जनवरी को इस अपील पर सुनवाई करेगी। यह मामला उन सैकड़ों उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है जो इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हुए हैं।