Saturday, 29 August 2026

एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई


एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई

देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार किए गए नरेश मीणा को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और नरेश का आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद समरावता गांव में हिंसा भड़काई। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा।

कोर्ट की मौखिक टिप्पणी:हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा:"याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी है। उन्होंने भीड़ को भड़काने और सोशल मीडिया पर घटना को वायरल कर उपद्रव फैलाने का काम किया। ऐसा नहीं चलेगा कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी।"

जमानत की स्थिति:नरेश मीणा ने दो अलग-अलग मामलों में जमानत याचिका दायर की है। समरावता हिंसा मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।

एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। कोर्ट ने पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट और नरेश का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाने के निर्देश दिए हैं।

जेल से बाहर आना मुश्किल: अगर समरावता हिंसा मामले में जमानत मिल भी जाती, तो भी नरेश मीणा को जेल से रिहाई नहीं मिलती। उन्हें एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भी जमानत लेनी होगी।

हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की गंभीरता और याचिकाकर्ता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कठोर कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब अगली सुनवाई में ही यह तय होगा कि नरेश मीणा को जमानत मिलती है या नहीं।

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