



एसआई भर्ती 2021 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन में स्पष्ट जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो माना जाएगा कि पुलिस मुख्यालय, एजी (एडवोकेट जनरल) और कैबिनेट सब कमेटी की राय को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
आदेश: 18 नवंबर को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
शिकायत: सरकार ने उल्टा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए।
मांग: याचिकाकर्ता ने पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग की है।
पाबंदी: भर्ती में चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाई गई।
आदेश: जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।
पेपर लीक मामला: एसओजी ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया, जिनमें से 25 जमानत पर रिहा हो चुके हैं।
निलंबन: जयपुर और उदयपुर रेंज से 11, बीकानेर रेंज से 8, और अजमेर रेंज से 1 ट्रेनी एसआई सस्पेंड।