Saturday, 29 August 2026

एसआई भर्ती 2021: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन में स्पष्ट जवाब देने का दिया निर्देश


एसआई भर्ती 2021: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन में स्पष्ट जवाब देने का दिया निर्देश

एसआई भर्ती 2021 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन में स्पष्ट जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो माना जाएगा कि पुलिस मुख्यालय, एजी (एडवोकेट जनरल) और कैबिनेट सब कमेटी की राय को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

कोर्ट का आदेश: हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को एसआईटी की राय, 14 सितंबर को एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की बैठकों का विवरण रिकॉर्ड सहित तलब किया है। ये तीनों पहले ही एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता का पक्ष: याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार हाईकोर्ट के यथास्थिति के आदेश की पालना नहीं कर रही।

आदेश: 18 नवंबर को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

शिकायत: सरकार ने उल्टा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए।

मांग: याचिकाकर्ता ने पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग की है।

18 नवंबर को कोर्ट ने लगाई थी रोक: हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगाई थी।

पाबंदी: भर्ती में चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाई गई।

आदेश: जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।

निलंबित ट्रेनी एसआई:अब तक निलंबित: 20 ट्रेनी एसआई

पेपर लीक मामला: एसओजी ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया, जिनमें से 25 जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

निलंबन: जयपुर और उदयपुर रेंज से 11, बीकानेर रेंज से 8, और अजमेर रेंज से 1 ट्रेनी एसआई सस्पेंड।

मामले का असर:यह मामला राज्य सरकार और पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हाईकोर्ट की सख्ती से भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने के साथ पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है।

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