टोंक: समरावता मामले में डीजे कोर्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि उसके 18 समर्थकों की जमानत मंजूर कर ली गई। डीजे कोर्ट के न्यायाधीश अयूब खान ने यह फैसला सुनाया। अब तक इस मामले में 61 लोगों को जमानत मिल चुकी है।
नरेश मीणा के अधिवक्ता सलीम सुरी ने बताया कि नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज की गई है, लेकिन उसके अन्य 18 समर्थकों की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट और डीजे कोर्ट से 43 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने अपने गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए धरने पर बैठ गए।
इस दौरान तीन लोगों को जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट अमित चौधरी (मालपुरा SDM) को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद नरेश मीणा को पुलिस ने धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने 15 नवंबर को उन्हें जेल भेज दिया।
6 जनवरी 2025: नरेश मीणा की जमानत खारिज, 18 समर्थकों को राहत।
इस प्रकरण में अब तक 61 लोगों की जमानत हो चुकी है, जिसमें 39 बालिगों को हाईकोर्ट और 4 नाबालिगों को डीजे कोर्ट से जमानत दी गई है।
इस मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नरेश मीणा और उनके समर्थकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।