आधार कार्ड में नाम और पता सुधार की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। UIDAI ने सुरक्षा बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब आधार कार्ड में नाम केवल दो बार ही बदला जा सकेगा। नाम बदलने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
यूजर्स को नाम बदलने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन के साथ अन्य पहचान दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने होंगे। यह प्रक्रिया फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाएगी।
पता अपडेट की प्रक्रिया आसान
पते को अपडेट करना अब सरल बना दिया गया है। यूजर्स पब्लिक सेक्टर बैंक की पासबुक का उपयोग करके आसानी से अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। यह बदलाव आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
सुरक्षा और सुविधा का लक्ष्य
UIDAI का यह कदम नाम सुधार को सीमित और सुरक्षित बनाकर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है, जबकि पता अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाकर नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।