राजस्थान हाईकोर्ट ने एसडीएम थप्पड़कांड के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 आरोपियों को जमानत दे दी है। समरावता कांड में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अन्य पक्षों के बीच हुए विवाद के मामले में यह जमानत शुक्रवार को दी गई।
इससे पहले, टोंक जिले के समरावता गांव में मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारने की घटना और मतदान के बाद हुई हिंसा व आगजनी के मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, टोंक ने पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार 41 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजेश गुर्जर ने मामले में पैरवी की थी।