Tuesday, 07 January 2025

एसआई भर्ती 2021: ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने जताई नाराजगी


एसआई भर्ती 2021: ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने जताई नाराजगी

एसआई भर्ती 2021 के मामले में पुलिस मुख्यालय के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले में नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी की कि 18 नवंबर को दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना इसे अवमानना माना जाएगा।

कोर्ट ने सरकार को दो दिन का दिया समय : हाईकोर्ट ने सरकार से मामले में जवाब मांगा है और इसके लिए दो दिन का समय दिया है। अब गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

पुलिस मुख्यालय ने पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडेय के आदेश पर 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए विभिन्न जिलों में भेजने के निर्देश दिए थे।

याचिकाकर्ता का आरोप: याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने स्टे एप्लिकेशन के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा कि सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की अवहेलना की है।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन एक महीने बाद भी जवाब पेश नहीं किया। उल्टा, ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश जारी कर दिया। मूल याचिका में कोर्ट से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई थी।

कोर्ट का रुख: हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन न करे और तय समय के भीतर जवाब पेश करे।

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