Saturday, 29 August 2026

एसआई भर्ती 2021: 16 ट्रेनी एसआई को हाईकोर्ट से जमानत, हैंडलर सुरेश साहू की याचिका खारिज


एसआई भर्ती 2021: 16 ट्रेनी एसआई को हाईकोर्ट से जमानत, हैंडलर सुरेश साहू की याचिका खारिज

एसआई भर्ती 2021 मामले में फंसे 16 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर्स को बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस णेशाराम मीणा की अदालत ने इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इन पर आरोप था कि इन्हें परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया था।

क्या है मामला? आरोपियों ने हैंडलर सुरेश साहू के मोबाइल फोन पर परीक्षा से करीब डेढ़ घंटे पहले पेपर देखा था।इसी आरोप में इन ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया था।इससे पहले भी हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दी थी।

जमानत पाने वाले ट्रेनी एसआई:आरोपियों के अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने बताया कि जमानत पाने वाले ट्रेनी एसआई में शामिल हैं: विवेक भांभू,श्रवण कुमार विश्नोई,रेणु कुमारी,नरेश कुमार,अजय विश्नोई,नारंगी कुमारी,दिनेश कुमार,सुरेंद्र कुमार बगड़िया,दिनेश विश्नोई,मालाराम,सुभाष विश्नोई,प्रियंका कुमारी, राकेश,मंजू देवी,सुरजीत सिंह यादव और गोपीराम जांगू शामिल है।

हैंडलर सुरेश साहू की याचिका खारिज:कोर्ट ने हैंडलर सुरेश साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुरेश पर आरोप है कि उसने प्रश्नपत्र लीक कर इन ट्रेनी एसआई को उपलब्ध कराया।

अदालत का रुख:हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रेनी एसआई को जमानत दी जा रही है, लेकिन उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। वहीं सुरेश साहू की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उसे इस मामले में मुख्य दोषी माना।

एसआई भर्ती 2021 मामले ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, जमानत मिलने से ट्रेनी एसआई को राहत मिली है, लेकिन अदालत का सख्त रुख यह सुनिश्चित करता है कि दोषियों को सजा दी जाएगी।

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