Saturday, 29 August 2026

आसाराम को तीसरी बार पैरोल, इलाज के लिए 17 दिन की राहत, 15 दिसंबर से होगी शुरू पैरोल


आसाराम को तीसरी बार पैरोल, इलाज के लिए 17 दिन की राहत, 15 दिसंबर से होगी शुरू पैरोल

रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल मंजूर की है। यह तीसरी बार है जब आसाराम को पैरोल दी गई है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने उन्हें इलाज के लिए यह राहत दी। पैरोल का यह समय 15 दिसंबर से शुरू होगा और वे पुणे के माधो बाग अस्पताल में अपना इलाज करवाएंगे।

पहले मिली पैरोल की अवधि समाप्त: आसाराम वर्तमान में जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में 9 नवंबर से 30 दिन की पैरोल पर इलाज करवा रहे थे। मंगलवार को उनकी पैरोल की अवधि समाप्त हो गई। इसी दिन हाईकोर्ट ने उन्हें 17 दिन की नई पैरोल दी, जिसमें 5 दिन जोधपुर में और 15 दिसंबर से 2 दिन पुणे जाने का समय और पुणे में इलाज के लिए 15 दिन शामिल हैं।

पैरोल विस्तार की प्रक्रिया:आसाराम ने 5 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल की अवधि बढ़ाने की अपील की थी।वकील आरएस सलूजा और यशपाल सिंह ने अदालत में उनकी ओर से पैरवी की। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर के बाद पैरोल को 17 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया।

पैरोल की शर्तें:जोधपुर में अतिरिक्त 5 दिन के इलाज के बाद 15 दिसंबर से उन्हें पुणे के माधो बाग अस्पताल जाने की अनुमति दी गई। वहां वे 2 दिन यात्रा और 15 दिन इलाज के लिए रहेंगे।

मामले की पृष्ठभूमि:आसाराम रेप केस में दोषी ठहराए गए हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।उन्हें चिकित्सा आधार पर पहले भी दो बार पैरोल दी जा चुकी है।

आसाराम को मिली पैरोल ने एक बार फिर उनके केस को चर्चा में ला दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय चिकित्सा आधार पर दिया गया है, लेकिन यह केस अब भी समाज और कानूनी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है।

आसाराम की यह 11 साल में तीसरी पैरोल है। आसाराम को जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए 7 नवंबर को 30 दिन की पैरोल मिली थी।

इससे पहले उसे 13 अगस्त को 11 साल में पहली बार पैरोल मिली थी। तब उसे सात दिन की पैरोल मिली थी। वह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक पुणे के माधो बाग अस्पताल में इलाज कराने गया था। इसके बाद उसने पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की थी। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नारी लक्ष्मण की बेंच ने 3 सितंबर को 5 दिन पैरोल बढ़ाने के आदेश दिए। आसाराम ने 7 सितंबर तक माधो बाग अस्पताल में इलाज कराया था।

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