Saturday, 29 August 2026

व्यावसायिक निर्माण पर जेडीए को निर्देश, उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश


व्यावसायिक निर्माण पर जेडीए को निर्देश, उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अधिकरण ने निर्माण नगर सी ब्लॉक के पास अवैध व्यावसायिक निर्माण और सड़क पर अतिक्रमण मामले में जेडीए को कड़े निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने कहा कि यदि बिना अनुमति के और भवन निर्माण नियमों के विरुद्ध निर्माण हो रहा है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, 30 फुट सड़क का भौतिक रूप से निर्माण कराया गया है या नहीं, इसकी जानकारी 20 दिसंबर को न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

समिति का आरोप: सड़क पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण:  निर्माण नगर सी ब्लॉक समिति की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, पंकज गुलाटी और भूपेंद्र सिंह राव ने अधिकरण को बताया कि नवजीवन गृह निर्माण सरकारी समिति ने इस योजना में 30 फुट चौड़ी सड़क की व्यवस्था की थी।

राजेंद्र गुप्ता बिल्डर ने 10 फुट सड़क पर अतिक्रमण कर लिया और आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया। सेटबैक नियमों का उल्लंघन करते हुए जीरो सेटबैक पर निर्माण हो रहा है।नक्शे पास नहीं कराए गए हैं। समिति ने आरोप लगाया कि इस निर्माण के चलते सड़क पर जाम की समस्या गंभीर हो जाएगी।

जेडीए पर मिलीभगत का आरोप: समिति ने जेडीए पर बिल्डर से मिलीभगत का आरोप लगाया है। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि: रेफरेंस प्रस्तुत करने के बावजूद निर्माण जारी रहा।

जुलाई में न्यायालय ने स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन निर्माण नहीं रोका गया।जेडीए के नोटिस के बावजूद तीन मंजिला निर्माण पूरा कर लिया गया।अप्रार्थी (राजेंद्र गुप्ता) ने दावा किया कि वह जेडीए और न्यायालय की परवाह नहीं करता।

अधिकरण का आदेश: व्यावसायिक निर्माण की वैधता: यदि निर्माण बिना अनुमति और भवन निर्माण नियमों के विरुद्ध है, तो जेडीए तुरंत कार्रवाई करे।

30 फुट सड़क का निरीक्षण: सड़क का भौतिक रूप से निर्माण किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

न्यायालय में उपस्थिति: 20 दिसंबर को जेडीए के उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।

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