Saturday, 29 August 2026

हाईकोर्ट में हुआ सीएपीएफ कैंडिडेट की हाइट का माप, याचिका खारिज


हाईकोर्ट में हुआ सीएपीएफ कैंडिडेट की हाइट का माप, याचिका खारिज

हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में गुरुवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) भर्ती-2023 के तहत असफल हुए कैंडिडेट की हाइट नापी गई। याचिकाकर्ता मंजीत कुमार वर्मा ने फिजिकल टेस्ट में अपनी हाइट कम नापने को अदालत में चुनौती दी थी।

मंजीत कुमार वर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि फिजिकल दक्षता परीक्षा के दौरान इसे कम मापा गया। सीएपीएफ भर्ती के नियमों के अनुसार, परीक्षा में सफल होने के लिए 170 सेंटीमीटर की न्यूनतम हाइट अनिवार्य है।

जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सीएपीएफ के संबंधित अधिकारियों को इंस्ट्रूमेंट के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की हाइट को पुनः मापने का निर्देश दिया।

हाइट मापने का परिणाम: कोर्ट में मापने पर भी याचिकाकर्ता की हाइट निर्धारित 170 सेंटीमीटर से कम पाई गई। इस पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत की टिप्पणी:

जस्टिस समीर जैन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट में विफलता के बाद याचिका दायर करना इस प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है।

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